Durg: आंबेडकर की तस्वीर को डस्टबीन में फेंकने पर भड़के बौद्ध समाज ने दुर्ग रेलवे स्टेशन के CTI के खिलाफ की शिकायत, केस दर्ज
Durg News: दुर्ग रेलवे स्टेशन में सीटीआइ (स्टेशन) कार्यालय में बाबासाहेब डा. आंबेडकर की तस्वीर को कथित रूप से डस्टबीन में फेंकने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले में पुलिस ने सीटीआइ के खिलाफ अपरार्ध दर्ज कर लिया है।
HighLights
- - डा. आंबेडकर की तस्वीर को कथित रूप से डस्टबीन में फेंकने का मामला l
- - दुर्ग रेलवे स्टेशन के सीटीआइ कार्यालय में 15 अप्रैल को हुई थी घटनाl
नईदुनिया प्रतिनिधि, दुर्ग। Durg News: दुर्ग रेलवे स्टेशन में सीटीआइ (स्टेशन) कार्यालय में बाबासाहेब डा. आंबेडकर की तस्वीर को कथित रूप से डस्टबीन में फेंकने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मंगलवार की दोपहर स्टेशन में प्रदर्शन के बाद बौद्ध समाज के लोग जिम्मेदार सीटीआइ (चीफ टिकट इंस्पेक्टर) पर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग को लेकर रात में मोहन नगर थाने में अड़ गए।
इसके बाद बुधवार को सुबह 11 बजे से दुर्ग रेलवे स्टेशन परिसर में स्थित जीआरपी के सामने वे प्रदर्शन करने लगे। बाद में जीआरपी ने सीटीआइ वी प्रमिला नायडू के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में तीन अलग-अलग धाराओं में अपरार्ध दर्ज कर लिया है।
उल्लेखनीय है कि दुर्ग रेलवे स्टेशन में सीटीआइ (स्टेशन) कार्यालय में बीते 14 अप्रैल को संविधान निर्माता डा. आंबेडकर की जयंती मनाई गई थी। इस दौरान उनकी फोटो दीवार पर लगाई गई थी। आरोप है कि दूसरे दिन सीटीआइ वी प्रमिला नायडू ने यह फोटो निकलवा दी।
संगठन का आरोप आंबेडकर का फोटो डस्टबीन में फेंका
समता सुरक्षा सेवा एवं समता सैनिक दल का आरोप है कि फोटो को डस्टबीन में फेंक दिया गया था। वहीं सीटीआइ का कहना है कि उन्होंने फोटो हटवा कर टेबल पर रखवा दिया था। इसी मामले को लेकर मंगलवार को समता सुरक्षा सेवा दुर्ग के प्रदेश अध्यक्ष अनिल जगयम और समता सैनिक दल दुर्ग के अध्यक्ष संतोष नंद के नेतृत्व में डा. आंबेडकर के अनुयासी वहां पहुंच गए थे।
इसके बाद आरोपित सीटीआइ पर अपराध दर्ज करने जीआरपी दुर्ग में आवेदन दिया था। जीआरपी ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही थी। इसके बाद रात में करीब 11 बजे लोग मोहन नगर थाना पहुंच गए थे। इसके बाद आज सुबह 11 बजे से उक्त दोनों ही सगंठन के लोग रेलवे स्टेशन में जीआरपी में पहुंच गए।
वहां उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया, उनकी मांग थी कि तत्काल प्राथमिकी दर्ज की जाए। काफी देर समझाइश के बाद भी बात नहीं बनने पर जीआरपी द्वारा वी प्रमिला नायडू के खिलाफ धारा 295, 295 ( क ), 297 ( ए ) के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।
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वर्ष 2007 में दिल्ली की भारतीय विद्या भवन से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा किया है। अध्ययन के बाद मैंने दिल्ली में अलग-अलग संस्थानाें में दो वर्ष सेवा दी। इसके बाद मैंने हिंदुस्तान न्यूजपेपर मे ...
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